गोपालगंज ब्रेकिंग : बहुचर्चित थावे मंदिर चोरी कांड में अदालत का ऐतिहासिक फैसला, 5 दोषियों को सजा
गोपालगंज:

जिले के प्रसिद्ध और आस्था के बड़े केंद्र मां सिंहासनी थावे दुर्गा मंदिर में हुई बहुचर्चित आभूषण चोरी कांड में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में संलिप्त पाए गए 5 दोषियों को सजा सुनाई है।
फैसले की मुख्य बातें:
- कठोर कारावास और जुर्माना: अदालत ने चार दोषियों को 7-7 साल की सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
- पाँचवें दोषी को सजा: मामले के एक अन्य दोषी (एजाज अली) को 3 साल की कैद और 5 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है।
- स्पीडी ट्रायल: पुलिस की पुख्ता चार्जशीट और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर इस सनसनीखेज मामले में महज 6 महीने के भीतर स्पीडी ट्रायल प्रक्रिया पूरी कर यह फैसला सुनाया गया है।
क्या था मामला?
ज्ञात हो कि मंदिर के गर्भगृह का ताला काटकर मां के सोने का मुकुट, हार और अन्य कीमती आभूषणों की चोरी कर ली गई थी। पुलिस अनुसंधान में खुलासा हुआ था कि मुख्य आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए वेब सीरीज और क्राइम वीडियो से योजना बनाई थी। अदालत के इस कड़े फैसले से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में न्याय के प्रति संतोष का भाव है।



