सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और अन्य को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं की याचिका पर दिया गया है, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) और कथित तौर पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और अन्य की याचिका पर ECI, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञान कुमार, और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से जवाब मांगा है।



